Breaking News
Trending

नाबालिक छात्रा से यौन शोषण के आरोपीयों को कोर्ट से सुनाई कड़ी सजा

पड़ोसी को 15 वर्ष तो वही कलयुगी शिक्षक को 5 वर्ष की मिली सजा

कोलारस – खबर अनुविभाग के लुकवासा क्षेत्र से आ रही है। जहां बीते तीन वर्ष पूर्व 11 जून 2018 में एक शिक्षक और उसके साथी पर रेप के मामले में माननीय न्यायाधीश ने शिक्षक और उसके साथी को गुरूपूर्णिमा के दिन ही सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार तीन वर्ष पूर्व 11 जून 2018 को लुकवासा निवासी एक नाबालिग किशोरी ने चाईल्ड लाईन हेल्पलाईन पर फोन लगाकर शिकायत की कि उसके साथ उसका पडौसी लगातार दो साल से रेप कर रहा है। इतना ही नहीं जब वह कोचिंग जाती है तो पडौसी का ही दोस्त शिक्षक भी उसके साथ अश्लील छेडछाड करता है।

1098 चाइल्ड हेल्पलाइन की मदद से हुई सुनवाई

इस मामले की सूचना पीड़ित परिवार ने चाइल्ड हेल्पलाइन पर की जिसके बाद ही शिवपुरी पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया । तत्काल कॉल के आधार पर किशोरी को खोजा। जिसमें किशोरी ने पुलिस को बताया कि उसके घर के पास में रिजौदा निवासी गिर्राज रघुवंशी पुत्र काशीराम रघुवंशी का लुकवासा में मकान बन रहा था। जहां आरोपी ने एक दिन अकेले घर में घुसकर पीडिता के साथ रेप की बारदात को अंजाम दिया।

पीडिता ने बताया कि उसके बाद आरोपी लगातार उसके साथ रेप की बारदात को अंजाम देता रहा। आरोपी ने युवती के साथ संबंध की बात अपने दोस्त और शिक्षक मुकेश शर्मा पुत्र सुरेश शर्मा जो कि कोचिंग टीचर है को बता दी। किशोरी मुकेश शर्मा के यहां कोचिंग जाती तो आरोपी शिक्षक भी पीडिता के साथ गंदी हरकतें करने लगा।

जिसके चलते पीडिता ने उक्त मामले की शिकायत चाईल्ड हैल्पलाईन पर की। जहां पुलिस ने पीडिता के बयानों के आधार पर आरोपी गिर्राज रघुवंशी के खिलाफ धारा 376,452,506 3/4,7/8 पोस्कों एक्ट तथा आरोपी शिक्षक मुकेश के खिलाफ धारा 354 ,3/4,7/8 पोस्कों एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपीयों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।

जहां इस मामले की सूनवाई करते हुए माननीय न्यायाधीश द्धितीय अपर विशेष सत्र न्यायाधीश शिवपुरी श्रीमति सिद्धी मिश्रा ने दोनों आरोपीयों को दोषी करार देते हुए आरोपी गिर्राज रघुवंशी को 15 साल कैद और 10 हजार जुर्माना की सजा सुनाई

गुरु और शिष्या के पवित्र रिस्ते को दागदार करने बाले कलयुगी शिक्षक को गुरु पूर्णमा को मिली अपने कुकर्मो की सजा

शिक्षक मुकेश शर्मा को 5 साल जेल 10 हजार के जुर्माने सें दंडित किया है। यह सजा भी गुरूपूर्णिमा 24 जुलाई सजा लिख दी गई थी ,
अब इसे कुदरत का कानून कहें या संयोग मात्र लेकिन आमजन की जुवां पर चर्चा का विषय जरूर है कि दुनिया को मार्गदर्शन करने बाले गुरुजन पूर्णमा पर पूजे जाते हैं तो यही कलयुगी शिक्षक को सजा भी इसी दिन मिली है
इस मामले में गिर्राज रघुवंशी की और से पैरवी गिरीश चंद्र गुप्ता ने तथा मुकेश शर्मा की ओर से विजय तिवारी ने की

Kanha parihar

Related Articles

Back to top button